सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के संदीप घोष के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि पूर्व प्रिंसिपल घोष को मामले में शामिल होने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों का दावा है कि घोष, टीएमसी नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच संबंध है।