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पंढरपुर में दर्दनाक हादसा: खेलते हुए तालाब में डूबा 5 साल का बच्चा, बचाने में माता-पिता की भी मौत; कोर्टी गांव में मातम

महाराष्ट्र के पंढरपुर तालुका के कोर्टी गांव में सोमवार को घटी घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक और अविश्वास में डाल दिया। लोंढे परिवार का पांच वर्षीय मासूम प्रज्वल खेलते-खेलते खेत के पास बने तालाब में जा गिरा। बच्चे के डूबने की आशंका होते ही उसकी मां प्रियंका लोंढे घबराई और बिना किसी देर के तालाब में कूद गईं। लेकिन वह खुद पानी के तेज बहाव और गहराई में फंस गईं। पत्नी और बेटे को संघर्ष करते देख पिता विजय लोंढे भी उन्हें बचाने के लिए तालाब में उतरे, लेकिन दुर्भाग्यवश तालाब की गहराई और चिपचिपे कीचड़ ने उन्हें भी बाहर निकलने नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में तीनों की जान चली गई और एक संपूर्ण परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया।

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक तालाब के किनारे सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और पानी की गहराई अचानक बढ़ जाती है। प्रज्वल फिसलकर सीधे उसी हिस्से में जा गिरा जिससे वह बाहर निकल नहीं सका। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तीनों के शवों को Read more...

पति पर पेट्रोल छिड़क लगा दी आग…दरवाजा बंद कर भागी पत्नी; रायपुर में तड़प-तड़प कर युवक की मौत

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. डीडी नगर थाना क्षेत्र के रदाखिना गांव में मामूली घरेलू विवाद ने इतना खौफनाक रूप ले लिया कि पत्नी ने गुस्से में अपने पति पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. आग से बुरी तरह झुलसे अरुण पटवा (45) ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भतीजी की शादी से लौटने के बाद शुरू हुआ विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, अरुण पटवा उसी दिन अपनी भतीजी की शादी में शामिल होकर देर रात घर लौटे थे. घर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच दोबारा जोरदार झगड़ा शुरू हो गया. मृतक के परिजनों का कहना है कि अरुण विवाद को शांत करने के बाद सोने के लिए चले गए थे, लेकिन उनकी पत्नी की नाराजगी वहीं खत्म नहीं हुई थी.

आरोप है कि उसी दौरान, पत्नी ने सोते हुए अरुण पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और तुरं Read more...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पेड मासिक धर्म अवकाश अधिसूचना पर लगाई अंतरिम रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को राज्य सरकार द्वारा 20 नवंबर को जारी की गई पेड मासिक धर्म अवकाश (Paid Menstrual Leave) अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह अधिसूचना राज्य में कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने के लिए जारी की गई थी।

यह रोक जस्टिस ज्योति एम. की बेंच ने बैंगलोर होटल्स एसोसिएशन और अविराता एएफएल कनेक्टिविटी सिस्टम्स द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर लगाई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में यह दलील दी कि कर्नाटक सरकार ने ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान करने से पहले उनसे परामर्श (Consultation) नहीं किया।

क्या था सरकारी आदेश?

कर्नाटक सरकार ने 9 नवंबर को जारी अपनी अधिसूचना में स्थायी, संविदा और आउटसोर्स नौकरियों में काम करने वाली 18 से 52 साल की उम्र की महिला कर्मचारियों को यह सवेतन अवकाश देने का प्रावधान किया था।

यह अवकाश निम्नलिखित अधिनियमों के तहत पंजीकृत सभी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत Read more...

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