कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को राज्य सरकार द्वारा 20 नवंबर को जारी की गई पेड मासिक धर्म अवकाश (Paid Menstrual Leave) अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह अधिसूचना राज्य में कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने के लिए जारी की गई थी।
यह रोक जस्टिस ज्योति एम. की बेंच ने बैंगलोर होटल्स एसोसिएशन और अविराता एएफएल कनेक्टिविटी सिस्टम्स द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर लगाई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में यह दलील दी कि कर्नाटक सरकार ने ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान करने से पहले उनसे परामर्श (Consultation) नहीं किया।
क्या था सरकारी आदेश?
कर्नाटक सरकार ने 9 नवंबर को जारी अपनी अधिसूचना में स्थायी, संविदा और आउटसोर्स नौकरियों में काम करने वाली 18 से 52 साल की उम्र की महिला कर्मचारियों को यह सवेतन अवकाश देने का प्रावधान किया था।
यह अवकाश निम्नलिखित अधिनियमों के तहत पंजीकृत सभी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत Read more...