ट्रैफिक चालान माफ कराना है तो कौन से दस्तावेज जरूरी? जानें दिल्ली में कल कहां-कहां लगेगी लोक अदालत
पेंडिंग ट्रैफिक चालान को क्लीयर करने का यह सुनहरा अवसर न चूकें! यदि आपने लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कर ली है और टोकन नंबर प्राप्त कर लिया है, तो निर्धारित समय पर अदालत पहुंचकर अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को निपटारा करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपके पास चालान की फोटो कॉपी, वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, समन/नोटिस की फोटोकॉपी तथा चालान भुगतान की पुरानी रसीद उपलब्ध होनी चाहिए।
लोक अदालत का आयोजन
दिल्ली में 13 सितंबर को यानी कल दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी (DLSA) के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत दिल्ली की 5 प्रमुख अदालतों में एक साथ चलेगी। इन अदालतों में पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू शामिल हैं। लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी।
लोक अदालत का उद्देश्य
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित इस लोक अदालत का मुख्य उद Read more...