सरकार ने सभी मजदूरों-कर्मचारियों के लिए चार नए लेबर कोड लागू किए
मुंबई, 22 नवम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सरकार ने शुक्रवार से देशभर में सभी मजदूरों और कर्मियों पर लागू होने वाले चार नए श्रम कोड सक्रिय कर दिए हैं। इससे पहले जहाँ 29 अलग-अलग श्रम कानून थे, उन्हें अब आवश्यक प्रावधान निकालकर चार सरल और समाहित नियमों में बदला गया है। इन नए नियमों का उद्देश्य हर कामगार को समय पर और ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर अवसर और वेतन, सामाजिक सुरक्षा और फ्री हेल्थ चेक-अप जैसी सुविधाएँ देना है। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत कर्मचारी को पांच साल की बजाय एक साल में ग्रेच्युटी का लाभ मिलने लगेगा।
सरकार का कहना है कि पुराने श्रम कानून 1930-1950 के दशक में बने थे, जब कामकाज, उद्योग और तकनीक आज जैसी नहीं थी। नए कोड आधुनिक आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसीलिए पुराने 29 कानूनों को सरल बनाकर चार लेबर कोड में समाहित किया गया।
प्रधानमंत्री ने बताया बदलाव का लाभ
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