मुंबई, 14 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। हाईकोर्ट ने श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉ बलराज सिंह के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अशोक जैन की अदालत ने यह आदेश डॉ सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। राज्यपाल ने डॉ बलराज सिंह को उनके रिटायरमेंट से 8 दिन पहले 7 अक्टूबर को निलंबित किया था। डॉ सिंह का कार्यकाल 15 अक्टूबर को समाप्त हो रहा था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दावा किया कि निलंबन आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और उन्हें केवल इसलिए निलंबित किया गया ताकि उन्हें कुलपति पद के लिए पुनर्नियुक्ति के योग्य न माना जा सके। अदालत ने याचिकाकर्ता को किसी नीतिगत निर्णय लेने से रोक लगा दी है।
डॉ बलराज सिंह के अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने बताया कि डॉ सिंह कार्यकाल समाप्त होने से पहले चयन प्रक्रिया में भी शामिल थे और खोज समिति की रिपोर्ट में उन्हें कुलपति पद के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल चयन प्रक्रिया में अयोग्य ठहराने के लिए निलंबित किया गया। नियमों के अनुसार कुलपति को राज्य सरकार की सलाह के बिना निलंबित नहीं किया जा सकता, जबकि निलंबन आदेश में यह कहीं नहीं दर्शाया गया कि सरकार से परामर्श लिया गया। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि डॉ बलराज सिंह के खिलाफ विभिन्न गंभीर शिकायतों के आधार पर निलंबन किया गया था। आरोप था कि उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया और अनुचित तरीके से तबादले किए। कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में डॉ सिंह द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों को नियमों का उल्लंघन माना गया। डॉ बलराज सिंह पहले जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं और इसके बाद कांग्रेस सरकार में उन्हें जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया था।