मुंबई, 18 नवंबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR रीजन में सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला लें। AQI का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। इसी मुद्दे पर जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में आपने देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हमारी इजाजत के बगैर GRAP स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। कोर्ट ने 12वीं तक के फिजिकल क्लासेस बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को निर्देश दिया है की दिल्ली, हरियाणा और यूपी राज्य सरकारें स्टेज 4 के प्रतिबंध तुरंत लगाएं और इनका सख्ती से पालन किया जाए। ये राज्य एक टीम बनाई जाए जो स्टेज 4 के लागू होने पर नजर रखे। अगर किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे केस सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। जब तक हम अगला आदेश नहीं देते, तब तक स्टेज 4 GRAP लागू रहना चाहिए, भले AQI 450 से नीचे आ जाए। साथ ही, 10वीं और 12वीं की क्लास अभी भी लग रही है, NCR में शामिल राज्य सरकारें तुरंत स्कूल बंद करने पर फैसला लें।